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गलत तरीके से फार्म नं. 7 भरनेवालो के खिलाफ चुनावी गाईडलाईन्स के तहेत कानूनी कारवाई करने हेतु
चुनावी गाईडलाईन्स के तहेत, आधार-दस्तावेज बिना पूर्वग्रह रखकर गलत तरीके से फार्म नं. ७ भरनेवालो के खिलाफ 1 साल की कैद और 1 लाख जुर्माना या दोनो प्रकार की सजा के प्रावधान को मद्देनजर रखकर एरो द्वारा फिर दर्ज करनी चाहिए
आपश्री द्वारा प्रेस विज्ञमि में कहा गया है कि 12,59,229 फार्म नं. 7 मिले हैं।
आप के द्वारा जो माहिती दी गई है वह अस्पष्ट होने के कारण नीचे दर्शाए गए मुद्दो के बारे में स्पष्टता करने की हमारी मांग
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गुजरात की 182 विधानसभा में जिला कलेक्टरश्री के पास से फार्म नं. 7 के बारे में पूर्ण रूप से माहिती प्राप्त की जाए और सभी फार्म नं. 7 की जांच एरो लेबल पर कराई जाए।
* फार्म नं. 7 भरनेवालो को प्रत्यक्ष रुप से बुलवाकर आधार-दस्तावेज सहित निष्पक्ष रुप से जांच की जाए और उसके चाद ही नाम कमी करने की कारवाई करने के आदेश दिए जाए।
★ मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा गुजरात के सभी जिला कलेकटरश्री के पास से 182 विधानसभा क्षेत्रो में 22 जनवरी तक माननीय मुख्य चुनाव अधिकारी समक्ष भरे हुए फार्म नं. 7 की संख्या और पूर्ण माहिती प्रकाशित की जाए।
★ फार्म नं. 7 भरनेवालो के नाम, ओड्रेस एवं संपर्क नंबर की सूचि प्रकाशित की जाए। जितने मतदाताओ के नाम फार्म नं. 7 भरकर कमी करने के लिए आवेदन आए है ऐसे सभी मतदाताओ के नाम की सूचि भी जारी की जाए जिससे सही मतदाता योग्य आधार-दस्तावेज पेश कर अपने संवैधानिक मत देने के अधिकार की रक्षा कर सके।
★ ब्लो द्वारा मतदाताओं को फार्म नं. 7 के बारे में नोटिस वा ओनलाईन अपलोड करने की प्रक्रिया त्वरित रुप से
स्थगित की जाए।
★ दि. 15 से 18 जनवरी 2026 के चीच विशेष पक्ष द्वारा बहुत ही भारी संख्या में फार्म नं. 7 भरने का कार्य किया गया है,
ईसलिये वह दिनो की विडीयो फुटेज जारी किया जाए।
★ चुनावी गाईडलाईन्स के तहेत, आधार-दस्तावेज बिना पूर्वग्रह रखकर गलत तरीके से फार्म नं. ७ भरनेवालो के खिलाफ 1 साल की कैद और 1 लाख जुर्माना या दोनो प्रकार की सजा के प्रावधान को मद्देनजर रखकर एरो द्वारा फिर दर्ज करनी चाहिए।
हमारी स्पष्टरुप से मांग है कि फार्म नं. ७ भरनेवालो को एरो द्वारा नोटिस भेजकर आपत्ति दर्ज करनेवालों के पास से आधार-दस्तावेज प्राम किये जाए और वह दस्तावेज सही पाए जाए तो मतदाताओं के सामने उचित कदम उठाए जाए उसके सामने हमे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन गलत तरीके से फार्म नं. ७ भरकर मतदाताओं खिलाफ गलत फरियाद की है तो फरियादी के सामने त्वरित चुनाव आयुक्त गाईड लाईन्स के मुताबक कानूनी कारवाई कर गुनाह दाखिल करें।
कापी खाना:
1) मुख्य निर्वाचन अधिकारीश्री, सा.व.वि., गांधीनगर
2) जिला चुनाव अधिकारीश्री, अहमदाबाद
3) जिला कलेकटरश्री, अहमदाचाद
4) निर्वाचन अधिकारी, 51-दरियापुर विधानसभा क्षेत्र, अहमदाबाद
5) निर्वाचन अधिकारी, 52-जमालपुर-खाड़िया विधानसभा क्षेत्र, अहमदाबाद
इमरान खेड़ावाला विधायक, जमालपुर-खड़िया (गुजरात)
ग्यासुद्दीन शेख, जीपीसीसी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व विधायक









