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    Home » विधायक इमरान खेड़ावाला और जीपीसीसी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख ने वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल के समक्ष मांग की है कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने की अवधि बढ़ाई जाए।

    विधायक इमरान खेड़ावाला और जीपीसीसी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख ने वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल के समक्ष मांग की है कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने की अवधि बढ़ाई जाए।

    City Today DailyBy City Today DailyDecember 6, 2025

    citytoday :06
    विधायक इमरान खेड़ावाला और जीपीसीसी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख ने वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल के समक्ष मांग की है कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने की अवधि बढ़ाई जाए।
    गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड में लगभग 12000 ट्रस्ट पंजीकृत हैं और इन सभी ट्रस्टों के पास लगभग 40,000 छोटी-चड़ी संपत्तियाँ है। उम्मीद पोर्टल की समय सीमा 06-12-2025 को समाप्त हो रही है और 06-12-2025 तक, पोर्टल पर 25450 सपत्तियाँ पंजीकृत हो चुकी हैं। इन संपत्तियों में से 5907 संपत्तियों का सत्यापन हो चुका है और 16344 संपत्तियाँ उम्मीद पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत हो चुकी हैं।
    पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान, उम्मीद पोर्टल की धीमी कार्यप्रणाली, पोर्टल की तकनीकी समस्याओं, पोर्टल की लगातार विफलताओं, मुत्तवल्ली द्वारा दर्ज किए गए विवरणों का पंजीकरण नहीं होने और जांच और अनुमोदन चरणों में समय पर ओटीपी प्राप्त नहीं होने के कारण पोर्टल पर सपत्तियों का पंजीकरण नहीं किया जा सका।
    वर्तमान में, बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण उम्मीद पोर्टल पर लंबित है, इसलिए मुत्तवल्ली/वक्फ संस्था द्वारा व्यक्तिगत आधार पर नामदार न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर करने से नामदार न्यायाधिकरण पर कार्यभार बढ़ जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों/खतरे को ध्यान में रखते हुए, राज्य के जिन मुत्तवल्ली/संस्थाओं की संपत्तियों का पंजीकरण उम्मीद पोर्टल पर लंबित है, उन्हें लंबे समय तक वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
    यह उल्लेखनीय है कि वक्फ अधिनियम के प्रावधान 3 (बी) के अनुसार, दिनांक 06-12-2025 के बाद उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियों के पंजीकरण के लिए, संबंधित मुत्तवल्ली/संस्थाओं को वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है, गुजरात की एक प्रतिष्ठित संस्था, वडोदरा की जमीयत उलमा-ए-हिंद कर्मशील एनजीओ और सगीर अहमद अंसारी ने उच्च न्यायालय के नामित अधिवक्ता ताहिर हकीम साहब के माध्यम से कल, शुक्रवार, 5-12-2025 को वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल के समक्ष समय सीमा को 6 महीने के लिए और बढ़ाने की न्यायिक मांग की है।

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